कुरुक्षेत्र 30 नवम्बर जिला सिविल सर्जन डा. सुखबीर सिंह ने कहा कि जिन कोरोना पाजिटिव मरीजों को घर में आईसोलेट किया जाता है, उनके लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इन दिशा-निर्देशों की घर में आईसोलेट मरीज को पालना करनी जरुरी है। इतना ही नहीं रोगी को यह भी वादा करना होगा कि वह घर में आईसोलेट रहते समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करेगा और इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्वास्थ्य प्राधिकरण व स्थानीय प्रशासन उस पर राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय महामारी रोग अधिनियम के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।


उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीज को घर में 10 जमा 7 दिन तक आईसोलेट होगा, पहले 10 दिनों में स्थानीय स्वास्थ्य टीम द्वारा निगरानी और अगले 7 दिनों के लिए मरीज को स्वयं अपनी निगरानी करनी होगी। स्थानीय स्वास्थ्य टीम 10 दिनों में कम से कम दो बार उस घर का दौरा करेगी। स्थानीय स्वास्थ्य टीम होम आइसोलेशन किट प्रदान करेगी, जिसमें दवाइयां, होम आइसोलेशन की मेडिकल जानकारी, बुकलेट फॉर्म, इन विटल्स मॉनिटरिंग चार्ट, फेस मास्क आदि शामिल होंगे। घर में आईसोलेट होते समय मरीज की देखभाल के लिए एक व्यक्ति का होना जरुरी है जो सोशल डिस्टैंस और अन्य सभी नियमों की पाजना करते हुए मरीज का ध्यान रखेंगा। इसके साथ-साथ मरीज को स्थानीय स्वास्थ्य टीम के साथ अपने दैनिक आहार की स्थिति को भी साझा करना होगा।